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    मार्गदर्शन एवं परामर्श

    प्रारंभिक बचपन से लेकर उच्च शिक्षा संस्थान स्तर तक शिक्षा में परामर्श शिक्षा अधिनियम और स्कूलों और स्कूल मार्गदर्शन सुविधाओं में मार्गदर्शन प्रदान करने के डिक्री के आधार पर प्रदान किया जाता है। बच्चों, विद्यार्थियों और छात्रों (इसके बाद विद्यार्थियों), उनके माता-पिता/कानूनी प्रतिनिधियों, स्कूलों और स्कूल सुविधाओं और उनके साथ निकट सहयोग के लिए परामर्श प्रदान किया जाता है। मनोवैज्ञानिक या विशेष शैक्षणिक परामर्श सेवाओं के प्रावधान की शर्त (वयस्क) छात्र या उसके माता-पिता या कानूनी प्रतिनिधि की लिखित सूचित सहमति है। विद्यार्थियों को गतिविधियाँ और उपाय राज्य के बजट से निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।

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